अवैध सागौन एवं साल प्रजाति के चिरान जप्त

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उमरिया।  रामकृपाल विश्वकर्मा। उमरिया जिले में के वन परिक्षेत्र चंदिया अंतर्गत मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बेसहनी चंदिया के अशोक विश्वकर्मा पिता नत्थूलाल विश्वकर्मा के द्वारा अपने घर में मशीन के माध्यम से अवैध लकडी के फर्नीचर तैयार कर विगत दिनो से व्यापार किया जा रहा है, जिसमे अवैध गतिविधियो पर नजर रखी जा रही थी, वन परिक्षेत्राधिकारी चंदिया संज्ञान में लेकर उपवनमण्डलाधिकारी उमरिया से सर्च वांरट प्राप्त कर मुख्य वनसंरक्षक वन वृत्त शहडोल, विवेक सिंह वनमण्डलाधिकारी उमरिया के निर्देशन में एवं कुलदीप नारायण त्रिपाठी उपवनमण्डलाधिकारी उमरिया के मार्गदर्शन में 24 अक्टूबर को रवि पाण्डेय वनक्षेत्रपाल वन परिक्षेत्राधिकारी चंदिया द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी मिलन सिंह कार्यवाहक वनपाल, ओमप्रकाश कुम्हरे कार्यवाहक वनपाल, श्रीमती सुनीता तिवारी वनरक्षक, विमलेश कुमार गुप्ता वनरक्षक, अजय कुमार मिश्रा, रामभुवन द्विवेदी स्थाईकर्मी वन कर्मचारियो की टीम के साथ ग्राम बेसहनी चंदिया पहुंचकर अपराधी अशोक विश्वकर्मा के घर एवं बाडी की तालासी ली गई, तालासी के दौरान अवैध सागौन एवं साल प्रजाति के चिरान लगभग 18 नग पाई, जप्त वनोपज एवं सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग 25000.00 है। फर्नीचर सामग्री बनाने के औजार जैसे आरी, कटर, ग्रिल मशीन, आदि पाये गये है, वनोपज जप्ती की कार्यवाही कर अपराधी के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा के तहत कार्यवाही करते हुये वन अपराध प्रकरण क्रमांक 7776/14 24 अक्टूबर पंजीबद्ध किया गया है, प्रकरण की जांच कार्यवाही की जा रही है।

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