दतिया। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट स्वाति शर्मा ने छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए पी.जी कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर रामजी शरण दांगी को दोषी पाते हुए 3 साल कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं आरोपी को दस हजार रूपए का अर्थदण्ड से दंडित किया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राघवेंद्र सिंह धाकड़ ने बताया कि, पीड़ित छात्रा ने कोतवाली थाने में शिकायत में कहा था कि वह पी.जी कॉलेज की एम.ए. प्रथम सेमेस्टर हिन्दी की छात्रा हैं। आए दिन एमए हिन्दी के प्रोफेसर आर. एस दांगी मुझे परेशान करते हैं। कहते कि तुम घर पर आओ बैठो मुझसे मिलने के लिए टाइम निकालो तो हम तुमको अच्छे नंबरों से पास करवा देंगे। जब मैने ऐसा करने से मना कर दिया। तो उन्होंने कहा हम तुमको परीक्षा नहीं देने देंगे। जब मैं परीक्षा का प्रवेश पत्र लेने के लिए गई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगे।
छात्रा नें पुलिस को आगे बताया था कि किसी तरह छात्रा प्रोफेसर से छूटकर भाग निकली। छात्रा की शिकायत कि, जांच कर पुलिस ने प्रोफेसर पर छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। प्रोफेसर की गिरफ्तारी के बाद चार्ज शीट तैयार कर पुलिस ने न्यायालय में प्रस्तुत की। न्यायलय ने विचारण के दौरान आरोपी प्रोफेसर को दोषी पाते हुए उक्त सजा से दंडित किया है।
रिटायर्ड प्रोफेसर को छात्रा से छेड़छाड़ करने पर मिली 3 साल कारावास की सजा
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