अमरकंटक में हो रहे अतिक्रमण को किया गया पूर्णतः प्रतिबंधित

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

अमरकंटक। श्रवण उपाध्याय। अमरकंटक – मां नर्मदा जी की उद्गम स्थली / पवित्र नगरी अमरकंटक के नगर परिषद द्वारा वार्ड क्रमांक 01 से 15 तक सभी वार्डो में वर्तमान समय में हो रहे नया निर्माण कार्य या अतिक्रमण कर बना रहे मकान,झोपड़ी आदि को पूर्णतः नगर परिषद द्वारा प्रतिबंधित किया गया है ।
नगर परिषद सीएमओ चैन सिंह परस्ते ने कहा है कि जिला कलेक्टर महोदय जी के मार्गदर्शन में नगर परिषद के अंतर्गत वार्ड क्र 01 से 15 तक सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कर हो रहे नए अतिक्रमणों पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है । जो नए निर्माण कार्य करते हुए या किसी के द्वारा निर्माण हो रहे की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल हटाए जाने की कार्यवाही की जावेगी ।
सर्वजनिक सूचना प्रकाशन :-
नगर परिषद अमरकंटक अन्‍तर्गत वार्ड क्रमांक 01 से 15 तक हो रहे अतिक्रमण को पूर्णत: प्रतिबंधित किये जाने हेतु कलेक्‍टर महोदय के मार्गदर्शन पर ड्रोन कैमरा के माध्‍यम से वीडियोंग्राफी एवं फोटोग्राफी किया गया है । निकाय क्षेत्र में किसी भी व्‍यक्ति द्वारा शासकीय भूमि में अवैध अतिक्रमण करते हुए पाये जाने पर नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 एवं 223 में वर्णित प्रावधान अनुसार नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाकर अतिक्रमण को पूर्णत: प्रतिबंधित किया जायेगा ।
नगर परिषद राजस्व प्रभारी मनीष विश्वकर्मा ने बताया कि नगर में कर रहे नए अतिक्रमण की सूचना मिलते ही हटाए जाने की कार्यवाही कार्यालय द्वारा तत्काल की जा रही है ।