आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने पर डीजे संचालक पर एफ. आई. आर.*

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

 

देर रात डी.जे. बजाकर आदर्श आचरण संहिता का उल्लंघन करने पर डीजे संचालक पर एफ. आई. आर.*

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपपुर श्री आशीष वशिष्ठ एवं पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री जितेंद्र सिंह पवार के निर्देशन में एफ. एस.टी. टीम प्रभारी नायब तहसीलदार अनूपपुर मिथिला प्रसाद पटेल एवं टी. आई. कोतवाली अरविंद जैन, सहायक परीक्षा संतोष पांडे, प्रधान आरक्षक विनय त्रिपाठी के द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए देर रात्रि करीब 11:30 बजे ग्राम बर्री में तेज आवाज में डी.जे. बजाए जाने की शिकायत पर मौके पर पहुंचकर डी.जे. संचालक सोनू राठौर पिता मुन्नू राठौर उम्र 32 साल निवासी हर्री से डी.जे. सामग्री साउंड बॉक्स एवं लैपटॉप आदि जप्त किया जाकर मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 15 एवं धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत एफ आई. आर. कर डीजे संचालक सोनू राठौर को गिरफ्तार किया गया है।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला अनूपपुर के आदेश पत्र क्रमांक 1274/ आरडीएम/ विधानसभा निर्वाचन/ कोलाहल/ 24 अनूपपुर दिनांक 16 मार्च 2024 के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की दिनांक 16 मार्च 2024 को घोषणा किए जाने के साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रति 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्र का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। जिसका पालन कराया जाने हेतु लगातार पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम जगह-जगह चेकिंग कर कार्रवाई कर रही है।

Leave a Comment