महिला के अंधे हत्या काण्ड में पुलिस द्वारा खुलासाः आरोपी गिरफ्तार

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दिनांक 13.03.2024 को अनूपपुर शहर के वार्ड क्रमांक 05 (जमुनिया टोला) में रामवती कोल पति स्व. सुरजा कोल उम्र करीब 70 साल के द्वारा सूचना दी गयी थी कि उसके घर के पीछे तरफ करीब 06 माह ह से किराये के कमरे में रहने वाली मुन्नी केवट का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन शहडोल श्री डी.सी. सागर, पुलिस उप महानिरीक्षकक शहडोल जोन शहडोल सुश्री सविता सोहाने, पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री जितेन्द्र सिहं पंवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री शिवकुमार सिहं, एस.डी.ओ.पी. अनूपपुर श्री सुमित केरकेट्टा, एफ.एस.एल. टीम वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी डाक्टर आर. सी. अहिरवार, फिंगर प्रिन्ट विशेषज्ञ उपनिरीक्षक गिरजाशंकर गौतम के द्वारा डाग स्काट के साथ घटनास्थल पहुंचकर निरीक्षण किया गया जो पुलिस को पता चला कि मुन्नी केवट के नाम से रहने वाली महिला का वास्तविक नाम सेमवती बैगा पति स्व. दशरू बैगा उम्र करीब 35 साल निवासी खांड़ा रामपुर है जिसके पति की मृत्यु हो जाने के बाद राजेन्द्र राठौर पिता लल्लू राठौर उम्र करीब 35 साल निवासी रामपुर खांड़ा अनूपपुर के द्वारा मुन्नी केवट के नाम से कमरा दिलाया जाकर साथ में रहता था और हर दो चार दिन में आना जाना किया करता था। मौके पर महिला के गले में चोंट के निशान पाये गये एवं नाक से झाग निकलता पाया गया जो मृतिका के शव का पोस्ट मार्टम जिला चिकित्सालय में तीन डाक्टरो की टीम से कराया गया जिन्होने मृत्यु का कारण गला घोंटने से होना लेख किया जिस पर थाना कोतवाली में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक

140/24 धारा 302 भा.द.वि. पंजीबद्ध किया गया।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन शहडोल श्री डी.सी. सागर द्वारा हत्या के अज्ञात आरोपी के बारे में सूचना देने पर 30000 रूपये के नगद ईनाम की उद्घोषणा की गयी। पुलिस टीम द्वारा हत्या की वारदात से जुड़े हर पहलू पर बारीकी से जांच की जिसमें मृतिका के मोबाईल नम्बर से प्राप्त जानकारी एवं घटना स्थल के आस पास लगे हुए सी.सी.टी.वी. कैमरो की रिकार्डिंग एवं घटनास्थल के आस पास रहने वाले करीब दो दर्जन व्यक्तियो से बारीकी से की गयी पूछताछ पर एकत्र साक्ष्यों से खुलासा हुआ कि मृतिका सेमवती बाई बैगा मजदूरी (रेजा) का काम करती थी जो कुछ साल पहले पति की मृत्यु हो जाने के बाद राजेन्द्र राठौर निवासी खांड़ा रामपुर के द्वारा मृतिका को अपनी पत्नी बताकर करीब 06 माह पहले मुन्नी केवट के नाम से वार्ड न. 02 जमुनिया टोला में रामवती कोल के घर में किराये से रखा हुआ था और तीन चार दिनों में आना जाना किया करता था और मृतिका सेमवती बाई बैगा डेली मजदूरी का काम करती थी। इसी बीच कुछ माह से राजमिस्त्री का काम करने वाला पंचम साहू पिता नत्थूलाल साहू उम्र करीब 38 साल निवासी ग्राम पिपरिया अनूपपुर के द्वारा सेमवती बाई को अपने साथ निर्माण कार्यों में साथ में ले जाने लगा और सेमवती के ऊपर गलत नजर रखने लगा। घटना दिनांक 13.03.24 की रात्रि करीब 12.00 बजे पंचम साहू शराब के नशे की स्थिति में सेमवती बाई बैगा के घर पर पहुंचा और उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगा जो सेमवती बाई बैगा के द्वारा विरोध करने पर अपने गमछे से सेमवती का गला घोंटकर हत्या करने के बाद भाग निकला। पुलिस ने विवेचना में आरोपी पंचम साहू से हत्या में प्रयुक्त गमछा, आने जाने में प्रयुक्त मोटर सायकल एवं बातचीत में प्रयुक्त मोबाईल एवं सिम जप्त की है साथ ही पुलिस द्वारा उक्त मामले में वैज्ञानिक भौतिक साक्ष्य फिंगर प्रिन्ट एकत्र किया जाकर डी.एन.ए. परीक्षण कराया जा रहा है।

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल जोन शहडोल श्री डी.सी. सागर के द्वारा अंधेहत्या काण्ड के त्वरित खुलासे एवं आरोपी पंचम साहू की गिरफ्तारी के लिए टी.आई. कोतवाली अरविन्द जैन, उपनिरीक्षक दयावती मरावी, उपनिरीक्षक संजय खलखो फिंगर प्रिन्ट विशेषज्ञ उपनिरीक्षक गिरजाशंकर गौतम, प्र. आर. सौरभ मिश्रा, सउनि. एस.पी. सिहं, सउनि. आर.एन. तिवारी, सउनि. संतोष वर्मा, सउनि. सुखीनंद यादव, सउनि. नागेश सिहं , सायबर सेल से प्र.आर राजेन्द्र अहिरवार, आरक्षक पंकज मिश्रा, प्र.आर. महेन्द्र राठौर, प्र.आर. रीतेश सिहं, आरक्षक अनूप पुषाम, आरक्षक सुरेश रावत, म.आर. अंकिता सोनी, चा.प्र.आर. दिनेश पाटिल, आरक्षक पूर्णानन्द मिश्रा, आरक्षक संजय सिहं, आरक्षक मोहन जमरा, आरक्षक ओमप्रकाश मार्को, आरक्षक अनिल भुसारे को उद्घोषित ईनाम राशि 30000 रूपये दिये जाने की घोषणा की गयी है।

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