कलेक्टर ने सहायक शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय खोलाड़ी को किया निलंबित
अनूपपुर / कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षल पंचोली ने सहायक शिक्षक, माध्यमिक विद्यालय खोलाड़ी श्री नेमचंद धुलिया को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी जैतहरी में नियत किया है।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली का विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 का कार्य प्रगतिरत है, जिसमें बी.एल.ओ. के द्वारा गणना प्रपत्र का वितरण किया जाना है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 88-पुष्पराजगढ़ के मतदान केन्द्र 158 खोलाड़ी में बीएलओ का दायित्व सहायक शिक्षक मनेम चंद धुलिया को सौंपा गया है। किन्तु सहायक शिक्षक लगातार अनाधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित पाए गए हैं व उनके द्वारा गणना पत्रक का वितरण नही किया गया है, जो निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 को प्रभावित कर निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। जिसे संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सहायक शिक्षक को निलंबित किया है। निलंबन अवधि के दौरान सहायक शिक्षक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।







