Ayodhya Masjid: सिर्फ नक्शा दिखाने से नहीं होगा, सुन्नी वक्फ बोर्ड पर भड़के बाबरी के पैरोकार इकबाल अंसारी, 4 साल से ज्यादा हो गया

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अयोध्या. राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मालिकाना हक मामले में पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड पर वैकल्पिक पांच एकड़ जमीन पर मस्जिद बनाने में विफल रहने के लिए निशाना साधा और और कहा था कि सिर्फ नक्शा दिखाने से काम नहीं चलेगा. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस जमीन को दिए चार साल से अधिक समय बीत गया है.

उन्होंने कहा, “चार साल से अधिक समय बीत गया, लेकिन यू.पी. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड केवल प्रस्तावित मस्जिद का लेआउट दिखाने के अलावा कुछ भी करने में विफल रहा, जो धर्म के खिलाफ है. उन्हें वही करना चाहिए जो उन्हें करने का आदेश दिया गया है. केवल लेआउट/डिज़ाइन दिखाने से मदद नहीं मिलेगी.”

‘राम मंदिर के निर्माण से खुशी’
इकबाल अंसारी ने कहा कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ अब शांत कर दिया गया है. उन्होंने ‘द हिंदू’ से बातचीत में कहा, “हमारा मुद्दा केवल अयोध्या विवाद मामले तक था, जो कि निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चला. अब यह केस ख़त्म हो गया है. हमने शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत किया. कोई विवाद नहीं है और हम यहां अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से खुश हैं.”

30 दिसंबर को अपने अयोध्या दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए कतार में खड़े पूर्व वादी को फूलों की वर्षा करते देखा गया था. उनके पिता हाशिम अंसारी, इस मामले के सबसे उम्रदराज वादी थे, 2016 में 95 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद इकबाल अंसारी ने मामले की पैरवी की.

क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला
नवंबर 2019 में, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में उस स्थान पर राम मंदिर के निर्माण की अनुमति दी, जहां कभी 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद थी. इसी आदेश में, शीर्ष अदालत ने सरकार से मस्जिद के निर्माण के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में उपयुक्त पांच एकड़ का भूखंड आवंटित करने को कहा. सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बाद में जिले के धन्नीपुर इलाके में सरकार द्वारा आवंटित पांच एकड़ जमीन पर एक नई मस्जिद के निर्माण के लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (आईआईसीएफ) का गठन किया.

Tags: Ayodhya, Babri Mosque, Iqbal Ansari, Ram Mandir, Ram Temple

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