पुष्पराजगढ़ के ग्राम झांझर टोला में रोका गया बाल विवाह

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

वर एवं वधु पक्ष को दी गई समझाईश 

अनूपपुर। कलेक्टर आशीष वशिष्ठ एवं पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह पवार के दिशा निर्देशन अनुसार गुरूवार 16 मई को जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत पिपरखुटा के ग्राम झांझर टोला में बाल विवाह को रोका गया। इस दौरान अजजा वर्ग के वर एवं वधु पक्ष के अभिभावकों को समझाईश दी गई कि बाल विवाह करना एवं करवाना एक कानूनी अपराध है। विवाह के लिए वर की आयु 21 वर्ष तथा वधु की आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिए। इस अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। समझाईश के बाद दोनो पक्षों के अभिभावकों ने बालिग होने के उपरांत विवाह सम्पन्न कराने की बात कही। बाल विवाह रोकने में महिला एवं बाल विकास विभाग की सहायक संचालक श्रीमती मंजूषा शर्मा, पर्यवेक्षक कृष्णलता मरावी, कुसुम लकड़ा एवं थाना करनपठार के एएसआई कमल व पुलिस आरक्षक शशि गोंड़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Leave a Comment