रायसेन। जिले के गौहरगंज न्यायालय के प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस भर्ती परीक्षा 2016 में सिम युक्त ब्लूटूथ कॉल रिसीविंग डिवाइस और माइक्रोफोन रिसीवर के माध्यम से नकल करने वाले आरोपी सचिन कुमार सिंह को एक साल की सजा सुनाई है साथ ही दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
इस मामले की शासन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक लोक अभियोजना अधिकारी लोकेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि एडीपीओ के अनुसार 26 जुलाई 2016 को वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट आफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज मेंदुआ ( ओबेदुल्लागंज ) में पुलिस भर्ती परीक्षा 2016 का आयोजन किया जा रहा था।
तब कॉलेज के मैकेनिकल एचओडी एवं कोऑर्डिनेटर अनिल विश्वकर्मा परीक्षा कक्ष में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे तो सीट क्रमांक 54 पर परीक्षार्थी सचिन कुमार सिंह पिता रामचंद्र सिंह निवासी ग्राम जैतपुरा थाना मिहोना जिला भिंड का आचरण संदिग्ध पाया गया । उसकी तलाशी लेने पर वह अनुचित तरीके से नकल करते पाया गया । उसने बनियान में वायरिंग केबल सिलाई के भीतर डाली थी। जो एक सफेद रंग की सिम युक्त ब्लूटूथ कॉल रिसीविंग डिवाइस तथा कान में माइक्रोफोन रिसीवर से जुड़ी थी । इस आधार पर उक्त परीक्षार्थी को पुलिस के हवाले कर दिया गया था।
ओबेदुल्लागंज थाने में उसके खिलाफ धारा 420 एवं 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया था ।
पुलिस ने विवेचना के उपरांत केस डायरी गौहरगंज न्यायालय में पेश की थी। इस मामले में सुनवाई पूर्ण होने के बाद मजिस्ट्रेट ने आरोपी को एक साल के कारावास से दंडित किया है ।