महिला से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी ससुर एवं दो देवरों को हुआ 10 वर्ष का सश्रम कारावास

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जिला मुख्यालय से 80 किमी बेगमगंज में युवती से दुष्कर्म के आरोप में ससुर , दो देवरों को 10 -10 कारावास की सजा

रायसेन। इंसान जब हैवान बन जाता है तो वह सारी हदें पार कर देता है । ऐसा ही कुछ घटित हुआ देहगांव थाना अंतर्गत नयाखेड़ा गांव में जहां ससुर ने अपनी बहू के साथ और देवरों ने भी बारी-बारी से‌ अपनी भाभी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

जिला अतिरिक्त न्यायाधीश राजकुमार वर्मा ने आरोपितों के अधिवक्ता डीपी चौबे की दलीलों को खारिज करते हुए निर्णय पारित कर दोषी पाए जाने पर तीनों आरोपितों को दस- दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो- दो हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवीकर्ता एजीपी धीरेन्द्र सिंह गौर ने बताया कि पीड़िता ने 7 मई 2021 को थाना देवनगर पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी शादी करीब 05 साल पहले कल्लू रायसिक पिता हरबंश निवासी नयाखेड़ा के साथ हुई है ।तब से वह अपने ससुराल नयाखेड़ा मे ही रहती है। उसका अपने पति से एक ढाई साल का लडका गोरु है। उसके पति के 06 भाई है जो उसके पति के अलावा सभी कुंवारे है, घर मे सास भी नही है। शादी के बाद करीब 03 साल तक उसके ससुराल वालों ने उसे ठीक से रखा। उसके बाद उसकी दादी सास खत्म हो गई। उसके बाद से ही उसके ससुर हरबंश व सबसे छोटा देवर बबलू रायसिक तथा तीसरे नम्बर का देवर सुखलाल रायसिक अलग- अलग समय में जब वह घर में अकेली होती है तब जिसको जैसा मौका मिलता है , वह उसे पकड़कर उसके साथ जबरन बुरा काम करते है। उसने अपने पति कल्लू से ससुर व दोनो देवरो की हरकत के बारे में भी बताया था लेकिन उसका पति बोला कि तुम मेरे भाईयों व पिता पर झूठा आरोप लगाती हो वह ऐसा नही कर सकते। रिपोर्ट से दो-तीन दिन पहले की बात है पीड़िता रात को बिस्तर पर सो रही थी। उसका पति अलग बिस्तर पर सो रहा था। तभी उसका ससुर हरबंश उसके पास आया और उसका हाथ और दूसरे हाथ से बाल पकड़ कर, घसीटकर घर पास वाली नदी के पास ले गया। पीड़िता चीखी – चिल्लाई लेकिन पति अपने बिस्तर पर सोता रहा। ससुर ने उसके साथ जबरन बुरा काम किया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पीड़िता की बुआ की बहु सुमन पति पूरन रायसिक निवासी नयाखेड़ा बचाने आ गई थी तो ससुर हरबंश ने उसके साथ भी झूमा झटकी कर धमकी देकर वहां से भाग गया। घर जाकर पति को बताया तो उसने चुप रहने को कहा।
अगले दिन दोपहर मे लगभग 2-3 बजे वह घर पर काम कर रही थी और कोई नही था, तभी उसका देवर बबलू रायसिक आया और उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके कपड़े उतारकर उसके साथ गलत काम किया। फिर तीसरे दिन दोपहर 12 -1 बजे करीब जब वह घर में अकेली थी तो उसके देवर सुखलाल रायसिक ने घर मे ही पकड़कर जबरन बुरा काम किया। तब जाकर फरियादिया ने अपने रिश्तेदार के साथ थाना उपस्थित होकर अपने ससुर व दोनों देवर के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई ।
जिस पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध 376 (2) (एन) की प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज की। डीएनए कराया गया जिसमें भी बलात्कार की पुष्टि हुई।
बाद विवेचना अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
जिस पर अपर सत्र न्यायालय के जिला न्यायाधीश राजकुमार वर्मा द्वारा उक्त मामले में आरोपितों को दोष सिद्ध पाया ओर बचाव पक्ष के अधिवक्ता डीपी चौबे के तर्कों -दलीलों को खारिज करते हुए भादवि की विभिन्न धाराओं में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण हरवंश उर्फ पप्पू पिता ब्राज सिंह आयु 62 साल, बबलू पिता हरवंश उर्फ पप्पू रायसिक उम्र 32 साल एंव आरोपी सुखलाल पिता हरवंश उर्फ पप्पू रायसिक उम्र 30 साल निवासी ग्राम नयाखेडा थाना देवनगर को विभिन्न न्याय दृष्टांतों के परिपालन में 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रू. अर्थदंड से दंडित किया जाकर आरोपितों को जेल भेजा गया।

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