राष्ट्रीय ध्वज का हुआ अपमान
क्या प्रभारी पर होगी कोई कार्रवाई
अनूपपुर। जिला मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का मामला सामने आया है यह विभाग खुद लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की बात कहता है लेकिन खुद राष्ट्रीय ध्वज के अपमान में सामने खड़ा नजर आ रहा है ताजा मामला यातायात विभाग का बताया जा रहा है जहां पर झंडा को उल्टा फहराया गया है जिसे तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है इस राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान को लेकर बाकायदा एक गाइडलाइन बनी हुई है लेकिन सरकारी विभाग है कि इसका पालन करना उचित नहीं समझते हैं जिसके चलते तिरंगे का अपमान अब आम बात हो चली है।
जानकारी के अनुसार भारतीय झंडा अधिनियम, 1992 भारत में देश के प्रतीक, भारतीय झंडे के उपयोग और सम्मान के लिए नियमों और शर्तों को निर्धारित करता है। इस अधिनियम के तहत, झंडे के उपयोग के लिए कुछ नियम और शर्तें भी है। झंडे को हमेशा सीधा और ऊंचा रखा जाना चाहिए, झंडे को कभी भी जमीन पर नहीं गिराना चाहिए, झंडे को कभी भी उल्टा नहीं होना चाहिए, झंडे को कभी भी धूल, गंदगी या अन्य चीजों से नहीं ढकना चाहिए, झंडे को हमेशा सम्मान से धोना और सुखाना चाहिए, इसके अलावा, अधिनियम में झंडे के उपयोग के लिए कुछ विशिष्ट नियम भी हैं।
इसके अलावा झंडा केवल सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों और महत्वपूर्ण अवसरों पर ही लहराया जाना चाहिए, झंडा केवल दिन में लहराया जाना चाहिए, न कि रात में।
. झंडा को कभी भी व्यावसायिक या व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यह अधिनियम भारतीय झंडे के सम्मान और उपयोग को निर्धारित करता है और इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है।
बीते कुछ दिनों से जिले में नए कप्तान की आमद हुई है। क्या उल्टा झंडा फहराने के मामले में पुलिस अधीक्षक इस मामले में कोई कार्यवाही करेंगे या फिर यातायात विभाग के बचाव में नजर आएंगे यह तो समय ही बताएगा।
इनका कहना है।
यातायात विभाग कार्यालय में उल्टा झंडा फहराने का मामला मेरे संज्ञान में आया है अगर ऐसा कुछ है तो निश्चित तौर पर प्रभावी प्रभारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसरार मंसूरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनूपपुर