देपालपुर में अवैध कॉलोनी पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

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तहसीलदार के निर्देश पर मामला दर्ज

देपालपुर। संदीप सेन। अवैध कॉलोनी निर्माण एवं भूखंडों की बिक्री पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। देपालपुर तहसीलदार संगीता गोलिया के निर्देश पर कस्बा पटवारी करण मिश्रा द्वारा पुष्पाबाई पति विजय मेहता, निवासी 136, कंचन बाग, इंदौर, के विरुद्ध देपालपुर थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, देपालपुर स्थित भूमि सर्वे नंबर 1208/2 पर संबंधित आरोपी द्वारा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण कर भूखंडों का विक्रय किए जाने की शिकायत मिली थी। जांच में प्रथम दृष्टया यह तथ्य सामने आने पर प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कराया।

प्रशासन का कहना है कि बिना वैधानिक अनुमति के विकसित की जा रही कॉलोनियों से भूखंड खरीदने वाले लोगों को भविष्य में सड़क, नाली, बिजली, पानी सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं के साथ स्वामित्व संबंधी विवादों और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मामलों से अनेक वाद-विवाद उत्पन्न होने की भी आशंका रहती है।

इन्हीं तथ्यों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339 (ग) उपधारा (2), (3), (4) एवं (5) के तहत दंडनीय अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध कॉलोनियों के निर्माण और नियमों के विपरीत भूखंडों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही नागरिकों से भी अपील की गई है कि किसी भी भूखंड की खरीदारी से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधानिक स्वीकृति एवं आवश्यक दस्तावेजों की जांच अवश्य करें।