नवयुवती पर बुरी नजर रखने वाले को पुलिस ने भेजा जेल

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नवयुवती का पीछा कर परेशान करने एवं रात्रि में घर में घुसने की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

अनूपपुर। शनिवार को रेल्वे विभाग अनूपपुर में कार्यरत 27 वर्षीय नवयुवती के द्वारा थाना कोतवाली अनूपपुर पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि विगत कुछ दिनों से सुरेन्द्र शिवहरे निवासी अनूपपुर डियुटी से आते जाते वक्त बुरी नियत से पीछा करता है और दिनांक 17 एवं 18 अक्टूबर 2024 की दरम्यानी रात करीब 03.00 बजे जब नवयुवती अपने घर में सो रही थी तो अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाजें आने पर खिड़की से देखी तो सुरेन्द्र शिवहरे घर का गेट कूदकर प्रथम मंजिल में आकर दरवाजा खटखटा रहा था जो हल्ला करने पर आस पास के लोग जाग गये और सुरेन्द्र शिवहरे मौके पर से भाग गया एवं घर के दरवाजे पर एक लेडिस छोटे पर्स में टाफियां एवं आपत्तिजनक पत्र रखकर चला गया।

पुलिस अधीक्षक अनूपपुर के निर्देशन में टी. आई. कोतवाली निरीक्षक अरविन्द जैन द्वारा तत्काल नवयुवती की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 457/24 धारा 78,331(4) बी.एन.एस. दर्ज किया जाकर सहायक उपनिरीक्षक आशीष सिहं, प्रधान आरक्षक महेन्द्र राठौर, शेख रसीद, राजेश कंवर द्वारा आरोपी सुरेन्द्र कुमार शिवहरे पिता गया प्रसाद शिवहरे उम्र 42 वर्ष निवासी खेडिया पेटोल पंप सामने अनूपपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश करने पर जेल भेज दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक अनूपपुर द्वारा जारी की गई एडवाइजरी

पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि किसी भी पुरूष द्वारा बार बार किसी महिला का पीछा किये जाने या संपर्श करने का प्रयत्न करने एवं किसी पुरूष द्वारा किसी महिला के इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रकार की इलेक्ट्रानिक सूचना का प्रयोग किये जाने को मानीटर करना (स्टाकिंग) नये कानून भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस) की धारा 78 के तहत कानूनी अपराध है। किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए कोई शब्द कमेन्ट आदि करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 79 के तहत अपराध है। किसी पुरूष द्वारा महिला को लगातार घूरना आदि (वोयेरिज्म) धारा 77 भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध है। जो किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त कृत्य किये जाने पर तत्काल पुलिस को सूचना देकर ऐसे अपराधियों पर कार्यवाही कराई जाये। सही समय पर पुलिस को सूचना न दिये जाने अथवा बदमाशों की हरकतों की रिपोर्ट पुलिस में न किये जाने से अपराधियों का हौंसला बढ़ता है, जिससे वह आगे भी कोई अपराध कर सकते है। अतएव तत्काल ऐसे अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही के लिए पुलिस को सूचना अवश्य दें, जिससे महिला संबंधी अपराधियों के विरूद्ध तत्काल सख्त कार्यवाही की जा सकें।

कैसे करें रिपोर्ट

पीड़ित महिला को चाहिए कि वह समीपवर्ती पुलिस थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराये । थाना पहुंचने में समस्या होने पर अपने मोबाईल फोन से टोल फ्री डायल 100 एवं महिला हेल्पलाईन नम्बर 1090 पर अपनी शिकायत को तत्काल दर्ज करा सकतें हैं।

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