कमिश्नर ने कर्तव्य विमुखता और लापरवाही पर किया निलंबित
राजस्व न्यायालय जैतहरी के निरीक्षण में कमिश्नर को मिली थी कमियां
अनूपपुर/ कमिश्नर शहडोल संभाग श्री बीएस जामोद ने 20 जुलाई को तहसील न्यायालय जैतहरी का आकस्मिक निरीक्षण किया था निरीक्षण में राजस्व प्रकरणों में समय पर कार्रवाई नहीं होने, बिना कार्यवाही कई प्रकरण लंबित रहने, न्यायालयीन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने, पदीय दायित्वों के निर्वहन में कर्तव्य विमुखता और लापरवाही प्रदर्शित करने, शासन के निर्देशों का पालन न करते हुए पदीय दायित्व के निर्वहन में घोर लापरवाही का कृत्य किए जाने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने से दंडनीय होने पर मध्य प्रदेश सिविल( वर्गीकरण, नियंत्रण, तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्कालीन प्रभारी नायब तहसीलदार जैतहरी धनीराम ठाकुर व तत्कालीन प्रवाचक सतीश श्रीवास्तव सहायक वर्ग 3 को कमिश्नर श्री जामोद ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है निलंबन अवध में श्री ठाकुर एवं श्री श्रीवास्तव का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय अनूपपुर नियत किया गया है निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।