अमरकंटक से लौट रही नाबालिग से छेड़छाड़
अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के थाना राजेन्द्रग्राम अंतर्गत एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दुकानदार के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पोक्सो (POCSO) एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है।
क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, उमरिया जिले की रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग पीड़िता इन दिनों शहडोल में अपनी बड़ी बहन के पास आई हुई थी। शनिवार, 4 अप्रैल 2026 को पीड़िता अपनी बहन वंशिका और सहेली अनीता चौधरी के साथ स्कूटी से अमरकंटक घूमने गई थी।
शाम करीब 5:00 बजे जब वे वापस लौट रहे थे, तभी राजेन्द्रग्राम चक्की के पास स्थित एक किराना दुकान पर पानी की बोतल और चिप्स लेने के लिए रुके। पीड़िता ने बताया कि जब वह दुकान से टॉफी ले रही थी, तभी दुकान संचालक डी.एल. शुक्ला (D.L. Shukla) ने बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ अश्लील हरकत (छेड़छाड़) की।
विरोध करने पर दी गालियां
पीड़िता के चिल्लाने पर जब उसकी बड़ी बहन और सहेली ने बीच-बचाव किया और आरोपी की हरकत का विरोध किया, तो आरोपी डी.एल. शुक्ला ने उनके साथ भी बदतमीजी की और मां-बहन की भद्दी-भद्दी गालियां दीं। मौके पर स्थानीय लोगों के इकट्ठा होने के बाद पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई।
पुलिस की कार्रवाई
राजेन्द्रग्राम पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर (क्र. 0083/2026) के अनुसार, आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है जिसमें
भारतीय न्याय संहिता 2023: धारा 74 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल) और धारा 296(a) (अश्लील कृत्य) पोक्सो एक्ट (POCSO) 2012: धारा 7 और धारा 8 (लैंगिक हमला) के तहत मामला दर्ज कर लिया है
जांच जारी
थाना प्रभारी प्रकाश चंद्र कोल के निर्देशन में मामले की विवेचना उप-निरीक्षक अनुराग अवस्थी को सौंपी गई है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया है। पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
इस घटना के बाद से स्थानीय क्षेत्र में रोष का माहौल है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।






