नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन किशोरों को 3 वर्ष तक विशेष ग्रह भेजने के निर्देश, किशोर न्याय बोर्ड ने दिया आदेश

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पोहरी थाना क्षेत्र के ग्राम वैसी में सामूहिक दुष्कर्म का मामला

शिवपुरी। रंजीत गुप्ता। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र के ग्राम वैसी में एक नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन किशोरों को 3 वर्ष की अवधि के लिए विशेष ग्रह इंदौर भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। किशोर न्याय बोर्ड शिवपुरी की प्रधान मजिस्ट्रेट सुश्री प्रिया शर्मा और सदस्य किशोर न्याय बोर्ड रंजीत गुप्ता द्वारा जारी आदेश में तीनों विधि विरूद्ध बालकों को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख तथा संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 18 के अंतर्गत 3 वर्ष की अवधि के लिए विशेष ग्रह इंदौर भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
पोहरी थाना क्षेत्र के ग्राम वैसी में पिछले दिनों नाबालिक बालिका से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा पूरा मामला विधि विरुद्ध तीन बालकों विरुद्ध पेश किया गया था। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376, (2) 376-डी, 342, 506 भाग-2 बाद भादवि तथा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध पंजीकृत कर प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया था। यहां पर अपचारी तीन बालकों को दोष सिद्ध होने पर 3 वर्ष के लिए विशेष ग्रह भेजने के निर्देश जारी किए।
किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट ने निर्धारित नियमों के अंतर्गत प्रकरण में पीड़िता के राहत एवं पुनर्वास के लिए प्रतिकार राशि का निर्धारण कर पीड़िता को एक लाख रुपए का प्रतिकार दिलाए की आगामी कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी है। इसी मामले में एक चौथे बालिग आरोपी को पूर्व में ही विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) द्वारा आजीवन कारावास से दंडित किया जा चुका है।