डीपीसी संजय कुमार मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

अनूपपुर: कलेक्ट्रेट में शिक्षक के साथ मारपीट व मानसिक प्रताड़ना, डीपीसी संजय कुमार मिश्रा के खिलाफ मामला दर्ज
अनूपपुर
18 अगस्त 2026
अनूपपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन के कक्ष क्रमांक 80 में आयोजित एक बैठक के दौरान जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) संजय कुमार मिश्रा पर एक प्राथमिक शिक्षक के साथ अभद्रता, मारपीट, दस्तावेज छीनने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगा है। पुलिस ने पीड़ित शिक्षक की शिकायत पर डीपीसी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है।
क्या है पूरा मामला?
कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार के अनुसार, घटना 12 अगस्त 2026 की दोपहर लगभग 2:00 बजे से 5:00 बजे के बीच की है। शिकायतकर्ता इन्द्रसिंह राजपूत पिता स्व. प्रताप सिंह राजपूत, जो प्राथमिक पाठशाला पालाडिगवार में पदस्थ हैं और गाड़ासरई (जिला डिंडौरी) के निवासी हैं, उन्होंने ऑनलाइन/ई-एफ.आई.आर. के माध्यम से पुलिस को आपबीती सुनाई।
शिक्षक इन्द्रसिंह राजपूत ने बताया कि कलेक्ट्रेट भवन के कक्ष क्रमांक 80 में डीपीसी संजय कुमार मिश्रा द्वारा जिले के ऐसे शिक्षकों की बैठक बुलाई गई थी, जिनके द्वारा भवन निर्माण की शेष राशि के संबंध में शिकायत की गई थी। बैठक के दौरान अन्य शिक्षकों को एक दिन का समय देकर वहां से जाने को कह दिया गया।
कमरे में बंद कर मारपीट और अभद्रता का आरोप
पीड़ित शिक्षक का आरोप है कि जब वे बाहर निकल रहे थे, तब डीपीसी संजय कुमार मिश्रा ने उन्हें कमरे में ही रोक लिया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। इसके बाद डीपीसी ने उन्हें अश्लील गालियां दीं, पीठ पर घूंसा मारा और जूते से दो-चार लातें मारीं।
आरोप है कि डीपीसी ने शिक्षक के पास मौजूद महत्वपूर्ण दस्तावेज—जैसे पासबुक, लेजर, बिल/वाउचर, मांग पत्र की पावती, पेपर कटिंग आदि छीन लिए। इतना ही नहीं, उनका मोबाइल फोन छीनकर ‘181 CM हेल्पलाइन’ पर फोन लगवाया और दबाव बनाकर दर्ज शिकायत का निराकरण दर्ज करवाया गया।
सादे कागज पर दबाव बनाकर दस्तखत कराए
शिकायत में उल्लेख है कि डीपीसी ने शिक्षक को सादा कागज देकर दबावपूर्वक शिकायत वापस लेने का आवेदन बनवाया और संबंधित बाबू के पास जमा करवा दिया। पीड़ित को लगभग पौन घंटे तक कमरे में बंधक बनाकर रखा गया और मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। जाते-जाते आरोपी ने धमकी दी कि यदि इस घटना के बारे में किसी को बताया तो जान से मरवाकर मिट्टी में मिला दिया जाएगा।
डर और सीने में दर्द के बाद दर्ज कराई रिपोर्ट
घटना से डरे-सहमे शिक्षक ने घर जाकर अपने परिजनों और अन्य शिक्षकों को पूरी आपबीती सुनाई। सीने में दर्द होने और मानसिक भय के कारण वे तत्काल रिपोर्ट नहीं करा सके थे। अंततः हिम्मत जुटाकर 18 अगस्त 2026 को थाना कोतवाली, अनूपपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई।
अनूपपुर पुलिस ने शिकायत के आधार पर जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) संजय कुमार मिश्रा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की निम्नलिखित धाराओं में मामला दर्ज किया है:
* धारा 127(2): गलत तरीके से रोकना / बंधक बनाना
* धारा 296(b): अश्लील गालियां और भाषा का प्रयोग
* धारा 115(2): स्वेच्छा से चोट/चोट पहुंचाना (मारपीट)
* धारा 351(2): आपराधिक धमकी देना
थाना प्रभारी निरीक्षक संजय अशोक एक्का के निर्देशानुसार मामले की आगे की जांच सहायक उप-निरीक्षक (ASI) सुरेंद्र सिंह को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्ट्रेट जैसी जिम्मेदार जगह पर अधिकारी द्वारा शिक्षक के साथ इस तरह के बर्ताव की घटना सामने आने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।