सोशल मीडिया पर अफवाहें और भ्रामक सूचनाओं फैलाई तो होगी कार्रवाई, कलेक्टर ने निकाला आदेश

👇खबर सुनने के लिए प्ले बटन दबाएं

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने श्आदेश जारी कर सोशल मीडिया पर नियंत्रण के निर्देश दिए

शिवपुरी। रंजीत गुप्ता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं को लेकर शिवपुरी जिला प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी ने शुक्रवार को आदेश जारी कर सोशल मीडिया पर नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर आईटी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक, अपुष्ट एवं आपत्तिजनक फोटो, वीडियो और संदेश पोस्ट किए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि इससे जिले की शांति व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बना हुआ है।

कलेक्टर ने निर्देश जारी किए-

कलेक्टर चौधरी ने आदेश में स्पष्ट किया है कि अब कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर रक्षा मंत्रालय या विदेश मंत्रालय की अधिकृत सूचना के अलावा कोई अन्य जानकारी पोस्ट नहीं करेगा। धार्मिक, जातिगत या सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले किसी भी प्रकार के संदेशों को शेयर, लाइक या फॉरवर्ड करने पर कार्रवाई होगी।

आईटी अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई-

प्रशासन ने सोशल मीडिया ग्रुप एडमिन की भूमिका को लेकर भी सख्ती दिखाई है। आदेश में कहा गया है कि यदि किसी ग्रुप में आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित होती है, तो संबंधित एडमिन को भी जिम्मेदार माना जाएगा। यह आदेश जन सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और लोकशांति बनाए रखने के उद्देश्य से पारित किया गया है और इसका तत्काल प्रभाव से पालन अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर आईटी अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बिना पुष्टि के कोई भी जानकारी न फैलाएं।

Leave a Comment