रेवा, संकल्प, विवेकानंद, पीआरटी पैरामेडिकल को जारी हुआ नोटिस
अनूपपुर। ईलाज के दौरान मिल रही चिकित्सा सुविधा के लिए संचालित हो रहे जिले की पैरामेडिकल कॉलेज को लेकर प्रेस क्लब अध्यक्ष अजय मिश्रा के द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर में एक पी आई एल लगाई गई थी जिसमे हाई कोर्ट में लगाएं गए दस्तावेजों को हाई कोर्ट ने सही पाया जिसको लेकर हाई कोर्ट ने जिला की चार पैरा मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है साथ ही कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल भोपाल को भी जवाब तलब किया है।
जिले में संचालित चार पैरामेडिकल कॉलेज रेवा पैरामेडिकल कालेज, पी०आर०टी० पेरामेडिकल, संकल्प पैरामेडिकल एवं विवेकानंद पैरामिडकल के द्वारा पॅरामेडिकल काउंसिल के नियमों के विरुद्ध उक्त कॉलेज संचालित करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की मुख्यपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुऐ 1 हप्तों में सरकार एवं पैरामेडिकल काउंसिल से जवाब मांगा है।
उक्त जनहित याचिका में पक्ष रखते हुये अधिवक्ता विकास कुमार शर्मा ने न्यायालय के समय यह पक्ष रखते हुये बताया कि उपरोक्त चारों कॉलेज नियम का खुलेआम उल्लंघन करते हुये धडल्ले से जिले में संचालित किये जा रहे हैं। जिससे उनमें पढ़ने वालों बच्चों भविष्य अंधकार मय हो रहा है। अधिवक्ता ने यह भी बताया की न तो उक्त कॉलेजो में नियमानुसार स्टॉफ कार्य कर रहा है तथा जिन दस्तावेजों को दिखाकर उक्त कालेजो का रजिस्ट्रेशन कराया है वह भ्रामक एवं तथ्यहीन है। मात्र पेपर वर्क करके उपरोक्त कॉलेजों ने मान्यता प्राप्त कर ली परन्तु वास्तविकता में कुछ और ही हो रहा है। ऐसे कालेजो के संचालन से पूरे छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा जो सही नहीं है ऐसे में अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त होगी अब देखने वाली बात यह होगी कि अब सरकार पैरामेडिकल कॉउंसिल क्या जबाब देती हैं।
