उमरिया।रामकृपाल विश्वकर्मा। जिले के जिला शिक्षा अधिकारी महेन्द्र सिंह गौर ने उमेलाल बैगा, प्राथमिक शिक्षक शा.प्रा.वि. गिंजरी संकुल केन्द्र शा. कन्या उ.मा.वि. उमरिया विकासखण्ड करकेली, के विरुद्ध पंचनामा के आधार पर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 की कंण्डिका 9 में प्रावधानित शक्तियों को अमल में लाते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित किया कर दिया है । निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय करकेली नियत किया गया है।
विदित हो कि जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र उमरिया, द्वारा 27 जुलाई 2024 को शा.प्रा.वि. गिंजरी संकुल केन्द्र शा.उ.मा.वि. कन्या उमरिया का औचक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान संस्था में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक श्री उमेलाल बैगा नशे के हालत में थे। इस संबंध में जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा नायब तहसीलदार तामन्नारा वृत्त को दूरभाष पर मौका परीक्षण हेतु जानकारी दी गई। नायब तहसीलदार तामन्तारा वृत्त द्वारा 27 जुलाई 2024 को ही शा.प्रा.वि. गिंजरी में उपस्थित होकर निरीक्षण किया गया, निरीक्षण में पाया गया कि संस्था में पदस्थ दो शिक्षक में से एक शिक्षक अवकाश पर थे एवं श्री उमेलाल बैगा (प्राथ. शिक्षक) नशे की हालत में शिक्षण कार्य कराते पाये गए, जिसका मौका परीक्षण कर पंचानामा तैयार कर कराया गया। संबंधित शिक्षक के उक्त कृत्य से यह परिलक्षित है कि संबंधीजन अपने पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाह एवं उदासीन है, श्री उमेलाल बैगा का यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की कंण्डिका 03 के विरुद्ध होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।