June 8, 2023 9:43 am

जघन्य हत्या कारित करने वाले प्रेमिका सहित 3 आरोपितों को आजीवन कारावास

Traffictail

रायसेन ।
25 मार्च 23

” पत्थर से कुचलकर जघन्य हत्या कारित करने वाले प्रेमिका सहित 3 आरोपितों को आजीवन कारावास ”

रायसेन ,

जिला मुख्यालय से 105 किमी दूर थाना सुल्तानगंज अंतर्गत ग्राम कुंडा में एक युवक की पत्थर से कुचल – कुचलकर जघन्य हत्या करने के मामले में बेगमगंज के न्यायालय राजकुमार वर्मा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रकरण की विभिन्न धाराओं में अपराध सिद्ध पाए जाने पर भादवि में निर्णय पारित करते हुए तीन आरोपितों में भूरा उर्फ रामराज पुत्र जगदीश लोधी उम्र 24 वर्ष , निवासी बांसादेही, गणेश पुत्र प्रीतम धानक उम्र 50 वर्ष निवासी कुंडा, मृतक की प्रेमिका कु. रीना पुत्री गणेश धानक उम्र 20 वर्ष, निवासी कुडा ( बेगमगंज ) को आजीवन कारावास एंव पांच- पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित करते हुए जेल भेज दिया ।

शासन की ओर से पैरवीकर्ता अपरलोक अभियोजक बद्री विशाल गुप्ता ने बताया कि 21 नवंबर 2018 को ग्राम कुंडा निवासी मृतक धर्मेंद्र ठाकुर के चाचा महेन्द्र सिंह द्वारा थाना सुल्तानगंज जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात्रि साढ़े आठ बजे ग्राम कुंडा में जवाहर के खेत पर अज्ञात आरोपीगण द्वारा उसके भतीजे धर्मेंद्र के सिर को पत्थर से कुचलकर हत्या कारित की गई।
सुल्तानगंज पुलिस द्वारा मुखबिर तंत्र को सक्रिय करने के बाद उक्त आरोपितों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध धारा 302 ,201 , 34 भादवि के तहत प्रकरण दर्जकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था ।
हत्याकांड का कारण मृतक धर्मेंद्र सिंह ठाकुर की प्रेमिका कु. रीना का दूसरे युवक आरोपित भूरा उर्फ रामराज लोधी से प्रेम प्रसंग हो जाना था । भूरा एवं रीना के बीच में पूर्व प्रेमी धर्मेंद्र ठाकुर अड़ंगेबाजी कर रहा था। धर्मेंद्र अपनी प्रेमिका एवं उसके प्रेमी के साथ मारपीट भी कर चुका था और एक दूसरे से मिलने को मना करता था । जिसको लेकर मृतक की कथित प्रेमिका रीना ने अपने प्रेमी एवं पिता के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी ।

प्रकरण में विवेचना एवं अनुसंधान उपरांत आरोपितों में भूरा उर्फ रामराज लोधी निवासी बांसादेही , गणेश धानक व कु. रीना धानक दोनों निवासी कुंडा के विरूद्ध चालान न्यायालय में पेश किया गया ।
प्रकरण में अभियोजन पक्ष की साक्ष्य एव चिकित्सीय साक्ष्य और एफएसएल से अपराध की जप्तशुदा वस्तुओं पर मानव रक्त तथा जप्तशुदा हथियारों पर भी मानव रक्त की पुष्टि हुई ।
यह प्रकरण थाना सुल्तानगंज का सनसनीखेज चिन्हित अपराध की श्रेणी का था।
जिसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य से एंव चिकित्सीय साक्ष्य से घटना की पुष्टि होने पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजकुमार वर्मा ने आरोपीगण को विभिन्न न्यायदृष्टातों के आधार पर आजीवन कारावास का दण्डादेश एवं पांच पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाने के बाद आरोपीगण को जेल भेजा।
सईद नादां , रायसेन ।

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