अनूपपुर। जिले के भालूमाड़ा पुलिस के द्वारा अवैध कच्ची शराब पर लगातार कार्यवाही की जा रही इसी कड़ी में भालूमाड़ा थाना अंतर्गत एक महिला कच्ची महुआ शराब बिक्री के लिए लेकर जा रही है जिस पर भालूमाड़ा पुलिस के द्वारा भानमती पनिका पति हीरा लाल पनिका का उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 16 लोडिंग दफाई अपने घर के बाड़े के पीछे कच्ची महुआ शराब लेकर बिक्री के लिए बैठी थी जहां पुलिस ने घेराबंदी की और उस महिला को शराब रखने के संबंध में कागजात मांगा, जो कि महिला के पास किसी प्रकार का कोई कागजात नहीं होना बताया क्या जहां पर भालूमाड़ा पुलिस के सहायक उप निरीक्षक विनोद दिवेदी के द्वारा महिला पर 34 आबकारी एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने पर 5 लीटर कच्ची महुआ शराब जिसके कीमत 500 जप्त कर अभिरक्षा में लिया गया है और अपराध पंजीबद्ध कर मामले को लिया गया है।
