कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई, ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक
– ब्लिंक कॉमर्स से लिया गया था सैंपल, 24 घंटे में स्टॉक का हिसाब देने के निर्देश
*शिवपुरी। रंजीत गुप्ता। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा के निर्देश पर आम नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पारस देसी घी के बैच GU26FQG55 को असुरक्षित पाए जाने पर इसके विक्रय, प्रदर्शन एवं ऑनलाइन डिलीवरी पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अभिहित अधिकारी एवं उपसंचालक ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी विष्णुदत्त शर्मा द्वारा नियमित निरीक्षण के दौरान छत्री रोड स्थित ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टोर से सैंपल लिया गया था। नमूने को जांच के लिए भोपाल भेजा गया था। राज्य खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में सीसे की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई, जिसके चलते इसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत मानव उपभोग के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है।
अभिहित अधिकारी एवं उपसंचालक डॉ. संजय ऋषिश्वर ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। ब्लिंक कॉमर्स एवं संबंधित विक्रेताओं को उक्त बैच के घी को दुकानों पर प्रदर्शित करने, बिक्री करने या ऑनलाइन सप्लाई करने पर रोक लगा दी गई है। शेष स्टॉक को तुरंत अलग कर उस पर ‘विक्रय हेतु प्रतिबंधित’ अंकित करने को कहा गया है। संबंधित कारोबारकर्ता को आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर कुल प्राप्त मात्रा, बेची गई मात्रा तथा शेष स्टॉक का विवरण बिलों सहित प्रस्तुत करना होगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित बैच का विक्रय करने पर धारा 59 सहित अन्य दंडात्मक धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।







